मेले में आने वाले देवलुओं व बजंतरियों को करवाना होगा कोरोना टेस्ट
जागरण संवाददाता नाहन श्रीरेणुका जी के अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए जिला प्रशासन ने मानक परिचालन
जागरण संवाददाता, नाहन : श्रीरेणुका जी के अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए जिला प्रशासन ने मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत 24 से 30 नवंबर तक कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष मेले में केवल परंपरा निभाई जाएगी। जिला दंडाधिकारी सिरमौर एवं अध्यक्ष श्रीरेणुका जी मेला कमेटी डा. आरके परुथी ने बताया कि मेले के दौरान कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। शोभायात्रा अथवा मेले में आने वाले सभी देवलुओं तथा आमजनों को हर समय मास्क लगाना या चेहरे को ढकना भी अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी के नियम का पालन भी करना होगा। मूर्ति अथवा पालकी को छूना वर्जित होगा। शोभायात्रा व देवताओं के साथ आने वाले सभी देवलुओं व बजंतरियों के लिए कोरोना (कोविड-19) जांच करवाना अनिवार्य होगा व श्रद्धालुओं और देवलुओं का आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना भी जरूरी होगा। डा. परुथी ने बताया कि 65 वर्ष की आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मेले में न आने का परामर्श दिया गया है।
मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध
अंतरराष्ट्रीय श्रीरेणुका जी मेले के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी डा. आरके परुथी ने धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर एक सप्ताह तक प्रतिबंध रहेगा।