450 पेड़ों के कटान मामले में रद हागी एक एफआइआर
कोटी वन रेंज में 450 पेड़ों के अवैध कटान मामले में एफआईआर रद्द की जाएगी।
यादवेन्द्र शर्मा, शिमला
कोटी वन रेंज में 450 पेड़ों के अवैध कटान मामले में एक एफआइआर रद की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस संबंध में न्यायालय को भी अवगत करवाया जाएगा। कोटी रेंज अवैध कटान मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरोपित शलोट निवासी भूपराम पर 34 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही सामने आए इस मामले पर ढली थाना में दो एफआइआर दर्ज की थी। एक मामले में कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है और मामले की सुनवाई चल रही है। एक ही मामले पर दो एफआइआर को गलत मानते हुए पुलिस अब दूसरी एफआइआर को रद करेगी और जिला न्यायालय शिमला में चल रहे ट्रायल में इसकी जानकारी भी देगी।
वन विभाग ने इस मामले में आरोपित विभाग के अधिकारियों व कर्मियों पर कार्रवाई के लिए कहा था, जिसके तहत एफआइआर दर्ज की गई थी, जबकि इस संबंध में पहले से एफआइआर दर्ज की गई थी और आरोपित भूपराम को नामजद भी किया गया था। आरोपित को जमानत पर छोड़ने के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को जमानत रद करवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा था। इसके बाद आरोपित को दोबारा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपित ने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया था।
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आखिर क्या है मामला
मंडियाणा फॉरेस्ट बीट के गार्ड राकेश कुमार को मंडियाणा जंगल में आरा कटर की आवाज सुनाई दी थी। उसने जानकारी बीओ झिरालड़ी को दी और बीओ टीम के साथ मंडियाणा जंगल के पोरला गांव पहुंचे। इस मामले की छानबीन के दौरान कई तथ्य सामने आए। 400 पेड़ों के ठूंठ जंगल में बरामद किए और कोयले की बोरियां भी बरामद की गई थी। 14 जुलाई 2014 को भूपराम ने उद्योग विभाग के पास क्रशर के लिए आवेदन किया था। अभी क्रशर की मंजूरी नहीं मिली थी कि कटान आरंभ हो गया। जांच के दौरान पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआइटी गठित की गई थी। एसआइटी की जांच में कटान की पुष्टि हुई थी।