प्रतिबंध के बावजूद मंत्रियों ने किया 721 कर्मियों का तबादला
हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद मंत्रियों ने कई कम्रियों का तबादला किया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध है। केवल विशेष परिस्थिति में ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मंजूरी से किसी कर्मचारी व अधिकारी का तबादला हो सकता है। इसके बावजूद मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार कर 721 कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। हर मंत्री ने तबादले किए हैं।
किसी भी कर्मचारी का तबादला करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचती है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद ही कर्मचारी तबदील हो सकता है। लेकिन हालात यह है कि रोजाना सैकड़ों कर्मचारियों के तबादले हो रहे हैं। मंत्रियों द्वारा किए जा रहे तबादलों के कारण मुख्यमंत्री के आदेश के कोई मायने नहीं रह गए हैं। सरकारी विभागों में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले ही मंत्री कर सकते हैं। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार मंत्री इन कर्मचारियों के तबादले तबादला नीति-2013 के प्रावधानों के तहत कर सकते हैं। हालांकि किसी भी कर्मचारी का तबादला करने के दौरान अवधि का ध्यान रखना पड़ेगा। रिक्त पद भरने के लिए हो सकेंगे तबादले
सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक के दौरान तबादला मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति से ही किया जाएगा। यह स्वीकृति उस स्थिति में मिलेगी जब जनजातीय, दुर्गम व कठिन क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरना आवश्यक हो। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति, पदोन्नति व सृजन के कारण खाली हुए पदों को भरने के लिए भी तबादला किया जा सकेगा। प्रशासनिक जरूरत के दृष्टिगत खाली पद भरने के लिए भी तबादला किया जा सकेगा। प्रशासनिक कारण व सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत लिखित में कारण बताने पर अल्प ठहराव व कम दूरी की शर्त में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है।