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बिना नक्शे के भवन पास करवाने पर लगेगा दोगुना दाम

प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन यानि टीसीपी विभाग ने बिना नक्शे के भवन पास करवाने पर दोगुणा दाम वसूले जाने के संबंध में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 08:38 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 08:38 PM (IST)
बिना नक्शे के भवन पास करवाने पर लगेगा दोगुना दाम
बिना नक्शे के भवन पास करवाने पर लगेगा दोगुना दाम

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपी) ने बिना नक्शे के भवन पास करवाने पर दोगुना दाम वसूलने के संबंध में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही लोगों से आपत्तियां और सुझाव एक माह के भीतर मांगे गए हैं। मंगलवार को जारी की अधिसूचना के तहत नियम 35 में संशोधन किया है। इसके तहत शहर और ग्रामीण योजना क्षेत्रों में नक्शा बनाना आवश्यक होगा। नक्शा न बनाने की स्थिति में भवन को पास करवाने के लिए दोगुना दाम देने होंगे। इस संशोधन को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो वह एक माह के भीतर प्रधान सचिव नगर एवं ग्राम नियोजन को सुझाव और आपत्ति दे सकता है।

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रियल एस्टेट एक्ट (रेरा) को चार जून 2018 को पूरे देश में लागू किया गया था। हिमाचल में भी रेरा एक्ट लागू किया गया है। इसके लागू होने से अर्पाटमेंट एक्ट समाप्त हो गया था। प्रदेश में इस संबंध में नियम नहीं बने थे और अब केंद्र द्वारा निर्धारित रेरा को लेकर नियम निर्धारित कर संशोधन को लागू कर दिया है।

मकान ग्राहकों के हितों की रक्षा करना मकसद

रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का मकसद मकान ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाना है। यह फ्लैट, अपार्टमेंट आदि की खरीद के लिए एकीकृत कानूनी व्यवस्था मुहैया करवाता है। इसका मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा, जमा किए डाटा को संग्रहित करना और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाना है।


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