नाहन में 30 सितंबर से पहले हटे अवैध निर्माण : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नगर निगम नाहन में हुए अवैध कब्जे 30 सितंबर से पहले हटाए जाएं।
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक सहित उपमंडलाधिकारी नाहन और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि वह नगर परिषद नाहन में पाए गए अवैध निर्माणों को हटाने में सहयोग करें। न्यायालय ने 30 सितंबर से पहले नाहन के सभी अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अनिल अग्रवाल की याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के पिछले आदेश की अवमानना करने पर अधिकारियों ने माफीनामा दायर किया।
गौर रहे कि कोर्ट के आदेश के बावजूद नगर परिषद नाहन की परिधि में अवैध निर्माण व अतिक्रमणों को हटाने में नाकाम रहने पर नगर परिषद के सभी सदस्यों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। साथ ही नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इस परिषद को भंग किया जाए। अनिल अग्रवाल की याचिका पर डीसी सिरमौर और एसडीएम नाहन को भी अवमानना नोटिस जारी किया था। नगर परिषद ने अदालत को बताया था कि 10 जनवरी को आम सभा हुई। इसमें अवैध निर्माण करने वालों को 15 दिन का कारण बताओ नोटिस का प्रस्ताव पारित किया गया। पिछली सुनवाई के दौरान नगर परिषद ने 244 लोगों की सूची भी हाईकोर्ट के समक्ष रखी थी जिनकी बिजली काटने के आदेश जारी किए जा रहे थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया था कि नगर परिषद अवैध निर्माण हटाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। कोर्ट ने प्रधान सचिव शहरी को आदेश दिए थे कि वह व्यक्तिगत रूप से नगर परिषद के कार्यो पर नजर रखें। अब मामले पर सुनवाई 30 सितंबर को होगी।