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इन्वेस्टर्स मीट से पहले उद्यमियों को तोहफा

जयराम सरकार ने इंवेस्टर मीट से पूर्व उद्योगपतियों को बड़ा तोहफा दिया है और आठ विभागों के अधिनियमों में राहत प्रदान की है। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश 2019 को मंजूरी के साथ अधिसूचित कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Nov 2019 08:50 PM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 06:39 AM (IST)
इन्वेस्टर्स मीट से पहले उद्यमियों को तोहफा
इन्वेस्टर्स मीट से पहले उद्यमियों को तोहफा

राज्य ब्यूरो, शिमला : धर्मशाला में सात व आठ नवंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से पहले प्रदेश भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें आठ विभागों के अधिनियमों में राहत प्रदान की गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019 को मंजूरी के साथ अधिसूचित कर दिया है।

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अध्यादेश अधिसूचित होने के साथ ही लागू भी हो गया है। नए अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के अनुसार उद्योगों को स्थापित करने के लिए विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्रों (एनओसी) के साथ किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब उद्योगों को स्थापित करने के लिए नक्शा पास करवाने, सड़क से दूरी के लिए लोक निर्माण विभाग से अनुमति के अलावा अग्निशमन विभाग और पंचायतों, नगर निगमों व नगर निकायों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्योगपति बिना नक्शा जमा करवाए व जमीन की जांच के बगैर उद्योग लगा सकेंगे। आठ अधिनियमों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए अधिकतम तीन वर्ष या उससे पहले उद्योग के स्थापित होने तक छूट मिलेगी। नोडल एजेंसी देगी प्रमाणपत्र

नए अध्यादेश को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी का भी गठन कर दिया गया है। नोडल एजेंसी आठ अधिनियमों व भविष्य में शामिल होने वाले अधिनियमों में छूट का प्रमाणपत्र देगी। निर्देशन व नियंत्रण का जिम्मा निदेशक उद्योग को दिया गया है। उनके साथ महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, उपनिदेशक उद्योग, एकल खिड़की मंजूरी अभिकरण बद्दी और विभिन्न क्षेत्रों के एकल खिड़की मंजूरी अभिकरणों के सदस्य सचिव अपने क्षेत्रों के लिए इस अध्यादेश के प्रयोजन को लेकर नोडल एजेंसी होंगे। अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी और अधिनियम जिसकी उद्योगों को राहत देने के लिए आवश्यकता होगी, उसे छूट मे शामिल किया जा सकेगा। इन अधिनियमों में राहत के लिए केवल एक फार्म में ही पूरा विवरण देना होगा। इन अधिनियमों में दी गई छूट

अधिनियम,यह मिली छूट

-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994,पंचायतों के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति व एनओसी की छूट।

-हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994,नगर निगम क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति व एनओसी की छूट।

-हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994,नगरपालिका क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति व एनओसी की छूट।

-हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1984,आग से सुरक्षा के प्रबंध के प्रमाणपत्र व अनुमति की छूट।

-हिमाचल प्रदेश सड़क किनारे पा‌र्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम 1968,सड़क से उद्योग स्थापित करेन की दूरी के प्रमाणपत्र व अनुमति की छूट।

-हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम 1969,व्यापार व उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस की छूट।

-हिमाचल प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2006,सोसायटी को पंजीकृत करवाने से छूट।

-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977,नक्शा पास करवाने व उद्योग की अनुमति की छूट।


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