बाल श्रम से छुड़ाए बच्चे के खाते में जमा होगा जुर्माना
प्रदेश सरकार ने बाल श्रम अधिनियम 2018 के नियम लागू कर दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार ने बाल श्रम अधिनियम 2018 के नियम लागू कर दिए हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। नए नियमों के अनुसार बाल श्रम कर रहे बच्चों को छुड़ाने के बाद कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली जुर्माना राशि को उसके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
यह कोर्ट तय करेगा कि इस राशि को खर्च कहां व कैसे किया जाएगा। अधिसूचना में श्रम विभाग के निरीक्षकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। बाल श्रम से छुड़ाने के बाद बच्चे का अंतरराष्ट्रीय बैक में खाता खोला जाएगा। बच्चे के 18 वर्ष का होने पर उसे यह राशि दी जाएगी। इसके अलावा बच्चा अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ा ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा जिससे उसकी शिक्षा बाधित हो रही हो। निरीक्षक को रेस्क्यू किए गए बच्चों की रिपोर्ट हर तीन महीने बाद प्रदेश सरकार को सौंपनी होगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार रेलवे स्टेशनों व सभी सार्वजनिक स्थानों पर भी इस संबंध में जागरूक करने वाली सामग्री लगाएगी।