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दवा कंपनी के मालिको की याचिकाएं खारिज

विधि संवाददाता शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल विजन दवा कंपनी में बनी खांसी व जुकाम की द

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 08:32 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 05:16 AM (IST)
दवा कंपनी के मालिको की याचिकाएं खारिज
दवा कंपनी के मालिको की याचिकाएं खारिज

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल विजन दवा कंपनी में बनी खांसी व जुकाम की दवा कोल्ड बेस्ट सीरप के सैंपल फेल होने के मामले में कंपनी व इसके पार्टनर पुरुषोत्तम लाल गोयल की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। प्रार्थियों ने सिरमौर जिला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के 11 मार्च व दो मई को दिए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ड्रग इंस्पेक्टर को जब्त किए गए कोल्ड बेस्ट सिरप में से अतिरिक्त सैंपल लेने की इजाजत दी थी।

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ड्रग इंस्पेक्टर के आवेदन के अनुसार सरकारी एनालिस्ट ने दवा में पाई गई डाई एथिलीन ग्लाइकोल टेस्टिग के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए अतिरिक्त सैंपल लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ड्रग इंस्पेक्टर के आवेदन को स्वीकार करते हुए सैंपल लेने के आदेश दिए थे।

दंडाधिकारी ने प्रार्थियों की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया था जिसके 11 मार्च को लिए गए सैंपल की 20 बोतलों को टेस्टिग के लिए न भेजने व 26 फरवरी को लिए गए सैंपल की केवल चार बोतलों को ही टेस्टिग के लिए भेजे जाने की गुहार लगाई थी। हालांकि दंडाधिकारी ने केवल चार बोतलें ही जांच के लिए खोलने की इजाजत दी थी परंतु यह भी स्पष्ट किया था कि यदि सैंपल नाकाफी होने की सूरत में अन्य 20 बोतलें खोली जाएं। प्रार्थियों ने इन आदेश को हाईकोर्ट में दो चुनौती दी थी जिन्हें न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने खारिज कर दिया।

कालाअंब स्थित डिजिटल विजन नामक कंपनी द्वारा निर्मित कोल्डबेस्ट पीसी कफ सिरप पीने से जम्मू के ऊधमपुर जिले में कई बच्चों की मौत हो गई थी। चंडीगढ़ में पीजीआइ एमइआर के अधिकारियों के मुताबिक ऊधमपुर जिले में बच्चों की मौत कोल्डबेस्ट पीसी कफ सीरप में मौजूद डाई एथिलीन ग्लाइकोल नामक पदार्थ के कारण हुई थी। इस पदार्थ के कफ सिरप में अधिक पाए जाने के कारण दवा का सैंपल फेल हुआ था।


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