Move to Jagran APP

पांच हजार से अधिक संपत्ति कर न देने वालों को नोटिस जारी करेगा निगम

जागरण संवाददाता शिमला पांच हजार से अधिक संपत्ति कर न चुकाने वाले भवन मालिकों को नगर ि

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Nov 2020 05:31 AM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2020 05:31 AM (IST)
पांच हजार से अधिक संपत्ति कर न देने
वालों को नोटिस जारी करेगा निगम
पांच हजार से अधिक संपत्ति कर न देने वालों को नोटिस जारी करेगा निगम

जागरण संवाददाता, शिमला : पांच हजार से अधिक संपत्ति कर न चुकाने वाले भवन मालिकों को नगर निगम नोटिस जारी करेगा। लोगों ने नगर निगम के करीब सात करोड़ रुपये दबा रखे हैं। ऐसे में ऐसे डिफाल्टर भवन मालिकों पर शिकंजा कसने की निगम प्रशासन ने तैयारी की है।

loksabha election banner

निगम ने सबसे पहले ऐसे लोगों को चिह्नित किया है जिन पर लाखों रुपये का बकाया है। इनमें कुछ बड़े होटल संचालकों सहित व्यापारी भी शामिल हैं। संपत्ति कर की बकाया राशि जमा करवाने के लिए डिफाल्टरों को टाइम बाउंड किया जाएगा। इसके बाद नगर निगम शिमला द्वारा कार्रवाई की जाएगी। डिफाल्टर नोटिस थमाने के बावजूद टैक्स जमा करने नहीं पहुंच रहे हैं। यही नहीं शहरभर में इनकी करोड़ों रुपये की संपत्तियां हैं।

शहर में करीब 28 हजार भवन मालिक हैं, जिनसे नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स लेता है। हर साल करीब 15 करोड़ रुपये टैक्स निगम के खाते में जमा होता है। तीन साल बाद 10 फीसद तक की बढ़ोतरी टैक्स में होती है। इस वर्ष निगम द्वारा 10 फीसद टैक्स में वृद्धि की गई थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान यह बढ़ी हुई दरें लागू नहीं की जा सकी हैं। निगम द्वारा टैक्स के बिल जारी किए जा चुके हैं। लेकिन इनमें से पांच हजार भवन मालिक टैक्स जमा करवाने निगम के पास नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में निगम अब इन पर कार्रवाई करेगा। टैक्स न चुकाने वालों में सरकारी कार्यालय भी शामिल

टैक्स न चुकाने वालों में शहर के भवन मालिकों के साथ सरकारी कार्यालय भी शामिल है, जिनसे निगम ने रिकवरी करनी है। टैक्स सचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि इसमें अकेले आइएसबीटी भवन के ही तीन करोड़ रुपये लेने हैं। इसके साथ ही करीब 22 बड़े डिफाल्टर हैं जिनसे रिकवरी करना निगम के लिए गले की फांस बना है। इनके पास भी निगम का लाखों रुपये फंसा है। निगम ने दी थी 10 फीसद छूट

नगर निगम शिमला ने संपत्ति कर के बिल मिलने के 15 दिन के भीतर टैक्स जमा करवाने वालों के लिए 10 फीसद की छूट दी है। इसके अलावा नगर निगम शिमला ने ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने वालों के लिए छूट का प्रावधान किया है। जिसमें नगर निगम के आइटी सैल द्वारा सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। टैक्स के बिल जेनरेट होने के बाद लोग टैक्स जमा करवा दें। समय पर टैक्स जमा न करवाने वालों पर जुर्माने सहित अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अजीत भारद्वाज, संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.