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मजदूर रखने के लिए थाना प्रभारी से पहचान करवाना जरूरी

जागरण संवाददाता शिमला उपायुक्त अमित कश्यप ने आदेश दिए कि जिले में कोई भी ठेकेदार दुक

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 08:12 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 08:12 PM (IST)
मजदूर रखने के लिए थाना प्रभारी से पहचान करवाना जरूरी
मजदूर रखने के लिए थाना प्रभारी से पहचान करवाना जरूरी

जागरण संवाददाता, शिमला : उपायुक्त अमित कश्यप ने आदेश दिए कि जिले में कोई भी ठेकेदार, दुकानदार किसी भी प्रवासी मजदूर को नौकरी या अनुबंध आधार पर न रखे, जब तक उनकी पहचान स्थानीय थाना प्रभारी से नहीं करवा ली जाती है। यह आदेश सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। शहर में रैलियों व प्रदर्शन पर रोक

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जागरण संवाददाता, शिमला : उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि शहर में रैलियों, जुलूस, प्रदर्शन, नारेबाजी और हथियारों को साथ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी आदेश माल रोड से छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज, रेंडवज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से कुसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राज भवन चौक व ओकओवर, कार्ट रोड से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, एजी दफ्तर से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी दफ्तर से चौड़ा मैदान क्षेत्रों में यह आदेश लागू रहेंगे। सार्वजनिक हित में संबंधित अधिकारियों से जुलूस व रैली निकालने के लिए स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दो महीनों के लिए लागू कर दिए गए हैं।


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