चुनाव में प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल न करें राजनीतिक दल
लोकसभा उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।
संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर : लोकसभा उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सहायक रिटर्निग अधिकारी व एसडीएम रामपुर यादविद्र पाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। एसडीएम ने निर्वाचन आयोग से प्राप्त चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आयोग ने पहली अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि व व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आठ अक्टूबर तक अपना नाम रिटर्निग अधिकारी (उपायुक्त) जिला मंडी के कार्यालय में जाकर नाम निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत कर सकता है। सभी नामांकन पत्र की जांच-पड़ताल 11 अक्टूबर व नाम वापसी 15 अक्टूबर को होगी। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
मतगणना दो नवंबर को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) रामपुर में की जाएगी। मतदाता सूचियों के आधार पर मतदाता अपने मत का प्रयोग इस उपचुनाव में कर सकते हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग न किया जाए और किसी भी तरह की बैठक व सभा के आयोजन से पूर्व संबंधित अधिकारी और पुलिस से अग्रिम स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। इस तरह के आयोजनों में आने वाले खर्च का ब्यौरा भी निर्धारित प्रपत्र पर देना होगा। इसके अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि चुनाव के दौरान नियुक्त किए जाने वाले मतदान अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता, चुनाव अभिकर्ता उन्हीं व्यक्तियों को किया जाए जिनका दोनों डोज कोविड टीकाकरण हो चुका है। कोविड-19 दिशानिर्देश का करना होगा पालन
कोविड-19 दिशानिर्देश का पालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार के लिए रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी और प्रति वाहन में तीन व्यक्ति होने चाहिए। इसके साथ यह भी आग्रह किया है कि सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देश का पालन किया जाए।