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पहले देने होंगे पांच लाख फिर होगी टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई

शिमला शहर में प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर कर्रवाई करने से पहले निगम को बिजली बोर्ड के पास पांच लाख रुपये जमा करवाने होंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Dec 2019 08:37 PM (IST)Updated: Tue, 24 Dec 2019 06:20 AM (IST)
पहले देने होंगे पांच लाख फिर होगी 
टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई
पहले देने होंगे पांच लाख फिर होगी टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई

-बिजली बोर्ड का नगर निगम को जवाब, पहले कनेक्शन काटने का शुल्क दो

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-टैक्स डिफाल्टरों के कनेक्शन काटने के लिए बिजली बोर्ड को लिखा था पत्र जागरण संवाददाता, शिमला : शिमला शहर में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई करने से पहले निगम को बिजली बोर्ड के पास पांच लाख रुपये जमा करवाने होंगे। बिजली बोर्ड ने निगम को जवाब दिया है कि पहले कनेक्शन काटने की शुल्क जमा करवाएं। बिजली बोर्ड रेगुलेटरी गाइडलाइन के अनुसार शुल्क लेने के बाद ही कनेक्शन काटने की अनुमति है।

नगर निगम के 2000 से अधिक टैक्स डिफाल्टर हैं। बिजली बोर्ड का एक कनेक्शन काटने का शुल्क 250 रुपये है। ऐसे में कार्रवाई से पहले निगम को बिजली बोर्ड के पास करीब पांच लाख रुपये जमा करवाने होंगे। इसके बाद ही अब बोर्ड कार्रवाई करेगा।

शिमला शहर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ अब निगम ने बिजली-पानी कनेक्शन काटने के लिए बिजली बोर्ड तथा जल प्रबंधन निगम को पत्र लिखा है। पत्र के साथ डिफाल्टरों की सूची भी विभागों को उपलब्ध करवाई गई है। निगम ने साफ निर्देश दिए हैं कि मंगलवार से डिफाल्टरों के बिजली-पानी काटने का कार्य शुरू कर दें।

शहर में 41 बड़े टैक्स डिफाल्टर है जिनके पास एक लाख रुपये से अधिक की देनदारी है। निगम के नोटिस के बाद इनमें से कुछ ने टैक्स जमा करवा दिया है, लेकिन 12 से अधिक बड़े टैक्स डिफाल्टरों ने अभी भी टैक्स जमा नहीं करवाया है।

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नगर निगम ने सात करोड़ टैक्स वसूलना है

नगर निगम ने टैक्स डिफाल्टरों से सात करोड़ रुपये की वसूली करनी है। कई टैक्स डिफाल्टर तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पांच लाख से अधिक टैक्स निगम को अदा करना है। लंबे समय से यह टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। निगम ने कई बार नोटिस इन्हें जारी किए हैं बावजूद इसके भी डिफाल्टरों ने टैक्स जमा नहीं करवाया।

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नगर निगम ने बिजली बोर्ड और जल प्रबंधन निगम को पत्र लिखा है। पहले 12 टैक्स डिफाल्टरों के बिजली-पानी कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके बाद शहर के सभी टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

-अजीत भारद्वाज, सह आयुक्त नगर निगम शिमला।

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रेगुलेटरी गाइडलाइन के अनुसार पहले शुल्क अदा करना पड़ता है। इसके लिए निगम को पत्र लिखा है कि पहले चार्जेज जमा करवाएं, इसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

-तनुज गुप्ता, एक्सईएन बिजली बोर्ड।


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