बिजली बोर्ड कर्मियों को चार फीसद अंतरिम राहत जारी
राज्य बिजली बोर्ड ने अपने कर्मचारियों व पेंशनधारकों को चार फीसदी अंतरिम राहत (आइआर) जारी कर दी है। इस संबंध में वीरवार को राज्य बिजली बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे कर्मचारियों को 640 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक वेतन में इजाफा होगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला : राज्य बिजली बोर्ड ने अपने कर्मचारियों व पेंशनधारकों को चार फीसदी अंतरिम राहत (आइआर) जारी कर दी है। इस संबंध में वीरवार को राज्य बिजली बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे कर्मचारियों को 640 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक वेतन में इजाफा होगा। यह लाभ बिजली बोर्ड के करीब 19 हजार कर्मचारियों व 23 हजार पेंशनधारकों को मिलेगा। यह अंतरिम राहत की चार फीसदी राशि पहली जुलाई, 2018 से मूल वेतन बेसिक-पे व ग्रेड-पे के आधार पर जारी की जाएगी। इस अंतरिम राहत पर किसी भी तरह का महंगाई भत्ता यानि डीए देय नहीं होगा।
राज्य बिजली बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार बिजली बोर्ड में सेवाएं प्रदान कर रहे ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को छोड़ बाकी सभी को इसका नकद लाभ दिया जाएगा। इस चार फीसदी अंतरिम राहत के साथ ही कुल अंतरिम राहत 21 फीसद हो गई है। इससे पहले पांच फीसद, चार फीसद, आठ फीसद और अब चार फीसद अंतरिम राहत राशि जारी की है।
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कर्मचारी और कितना लाभ मूल वेतन,कर्मचारी,चार फीसद
16000-25000,10000,640-1000
25000-50000,6500, 1000-2000
50000-77500,2500, 2000-3100