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कोरोना से बचाव के लिए सावधानी न बरतने वाले नपेंगे, सरकार अध्यादेश लाकर सख्‍त करेगी नियम

Ordinance on Coronavirus हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना नियम और सख्त होंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए शीघ्र ही अध्यादेश लाने की तैयारी में है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 10:18 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 10:18 AM (IST)
कोरोना से बचाव के लिए सावधानी न बरतने वाले नपेंगे, सरकार अध्यादेश लाकर सख्‍त करेगी नियम
कोरोना से बचाव के लिए सावधानी न बरतने वाले नपेंगे, सरकार अध्यादेश लाकर सख्‍त करेगी नियम

शिमला, प्रकाश भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना नियम और सख्त होंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए शीघ्र ही अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इसमें भारी जुर्माने और सख्त सजा का प्रावधान होगा। मास्क लगाने में लापरवाह, शारीरिक दूरी को नजरअंदाज करने व थूकने वाले नपेंगे। अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होने के बाद से लोग लापरवाह व नियम को नजरअंदाज करने लग पड़े हैं। इसे देखते हुए सरकार शीघ्र अध्यादेश लाने की तैयारी में है । मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति को जुर्माना होगा और बार-बार नहीं मानने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

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अध्यादेश का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। अध्यादेश के माध्यम से सरकार प्रशासन को विशेष शक्तियां प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से जुड़े पोर्टल पर 24, 48 व 72 घंटों के लिए आने वाले लोगों के पंजीकरण पर पूछताछ होगी, जोकि चकमा देकर प्रदेश में घूम रहे होंगे।

पिछले सप्ताह परवाणू बैरियर पर पुलिस को चकमा और गलत जानकारी देकर पंजाब, चंडीगढ़ के पर्यटक कसौली पहुंच गए थे। पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद वापस लौट गए। सरकार इस तरह के वीक एंड टूरिस्टों को पर्यटन स्थलों पर आने से रोकने के लिए कदम उठा रही है। 

बैरियर पर प्रशासन की अलग टीम होगी

अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच होगी कि वे प्रदेश में कितने दिन के लिए आ रहे हैं। प्रशासन अलग टीम उनके दस्तावेजों की जांच करेगी। कई जगह एसडीएम भी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे।

सरकार लाएगी अध्‍यादेश : धीमान

देखने में आया है कि अनलॉक के दूसरे चरण के बाद प्रदेश में लोग लापरवाह हो गए हैं। इसी के मद्देनजर हिमाचल सरकार अध्यादेश लाएगी। मंजूरी के लिए प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में पेश होगा। पर्यटकों को पांच दिन की होटल बुकिंग और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी राज्य में प्रवेश की इजाजत होगी। -आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य।


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