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शिक्षकों के पद भरने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए कि प्रदेश में शिक्षकों के पद भरने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट जल्द द।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Jan 2019 09:00 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 09:00 PM (IST)
शिक्षकों के पद भरने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए कि प्रदेश में शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पदों को भरने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं ताकि शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जा सके।

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शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी आ‌र्ट्स के 328 पदों, टीजीटी नॉन मेडिकल के 208 पदों व टीजीटी मेडिकल के 95 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है। टीजीटी आ‌र्ट्स के 327 उम्मीदवारों को आठ जनवरी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। शेष उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जल्द प्रदान किए जाएंगे। शिक्षकों के 540 पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिफारिश की जानी बाकी है। शिक्षकों के 329 पद बैचवाइज भरने के लिए संबंधित रोजगार कार्यलयों को सूचना भेज दी गई है। एक्स सर्विसमैन सेल को भी 130 पदों को भरने के लिए मांग भेजी है। बीस पद स्पो‌र्ट्स सेल द्वारा भेजे जाने के लिए भी नाम मंगवाए गए हैं। इसके अलावा 26 पदों को दिव्याग उम्मीदवारों में से भरे जाने के लिए संबंध में हैंडिकैप्ड सेल को मांग भेजी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकात व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि हैंडिकैप्ड सेल द्वारा दिव्याग श्रेणी के अंतर्गत पदों को भरने के लिए प्रक्रिया अमल में लाई जानी बाकी है। न्यायालय ने हैंडिकैप्ड सेल को आदेश जारी किए कि जरूरी प्रक्रिया जल्द अमल में लाए ताकि पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को जल्द से जल्द चयनित किया जा सके। मामले पर सुनवाई 29 मार्च को होगी।


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