अनुबंध के तहत शिक्षक तैनात करने की संभावना तलाशे एचपीयू : हाईकोर्ट
प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला को सुझाव दिया है कि अनुबध पर शिक्षक तैनात करने की संभावना तलाशें।
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला को सुझाव दिया है कि फैकल्टी की कमी से जूझ रहे विभागों में अनुबंध अथवा स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत शिक्षकों की तैनाती की संभावनाओं को तलाशें। हाईकोर्ट ने एचपीयू में गेस्ट टीचर्स की नियुक्तिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत करवाने को लेकर दायर याचिका के मामले में यह सुझाव दिया।
कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि संभावित नियुक्तियों में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि नियमित भर्तियां सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार की जाएंगी और उनका नियमितीकरण पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकात व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी धर्मपाल सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। प्रार्थी ने विवि में अध्यापकों की नियुक्तियों में धाधलियों का आरोप लगाकर अनियमितताओं की निष्पक्ष जाच की माग की है। प्रार्थी ने विवि में होने वाली भर्तियां निष्पक्ष एजेंसी से करवाने का आग्रह किया है। मामले पर सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।