धर्मपुर विकास खंड में पंचायत चुनाव पर अवमानना याचिका दायर
प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचाय
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायत चुनाव को लेकर फिर से एक याचिका व अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब दायर करे अन्यथा उसका जवाब दायर करने का अधिकार बंद हो जाएगा।
न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने पवन कुमार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए। मामले पर अगली सुनवाई पहली अप्रैल को होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इसी चुनाव को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिए थे कि वह केवल चुनाव से जुड़ी औपचारिकताएं तीन सप्ताह के भीतर अधिसूचित करे, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार निर्वाचन आयोग ने चुनाव की ही घोषणा कर दी और नए सिरे से आरक्षण रोस्टर से जुड़ी खामियों को दूर किए बिना ही यह घोषणा कर दी गई, जो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना भी है।
कोर्ट के पिछले आदेशानुसार यह औपचारिकताएं चुनाव से तीन माह पहले अधिसूचित की जानी थी। इन औपचारिकताओं रिऑर्गेनाइजेशन, बाइफर्केशन, सेपरेशन अथवा पंचायतों का पुनर्गठन करने की सूरत में नए सिरे से आरक्षण रोस्टर तैयार करना शामिल था, जो बदली हुई जनसंख्या पर आधारित हो। इस तरह से तैयार रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर लोगों को आपत्तियां भी हो सकती हैं, इसलिए कोर्ट ने टूटू और चौपाल विकास खंड के चुनाव संबंधी मामले में आदेश दिए थे कि रोस्टर और मतदाता सूची संबंधी अधिसूचना चुनाव से तीन माह पहले अधिसूचित हो जानी चाहिए, ताकि अदालतें समय पर आपत्तियों का निपटारा कर सके।