नोटिस बोर्ड पर दर्शाना होगा आरक्षित सीटों का ब्योरा
हिमाचल के सरकारी व निजी स्कूलों में 25 फीसद सीटें आरक्षित होंग
जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल के सरकारी व निजी स्कूलों में 25 फीसद सीटें आरक्षित होंगी। इन सीटों पर दाखिला केवल 25 फीसद सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और दिव्यांग छात्रों के लिए होगा। स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में शुरू हो रहे दाखिले से पहले विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल चाहे सरकारी हो या निजी, सभी को अपने प्रोस्पेक्टस या दाखिले के लिए निकाले जाने वाले फार्म में यह बताना होगा कि 25 फीसद सीटें आरक्षित वर्ग के लिए हैं। इन सीटों पर वे किसी दूसरे छात्र को दाखिला नहीं दे सकेंगे। यदि ये सीटें खाली रहती हैं तो ही इस पर सामान्य श्रेणी के छात्र को दाखिला दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वहीं, निजी स्कूल भी यदि छात्र को इन आरक्षित सीटों पर दाखिले से इंकार करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा उप निदेशकों को इसके लिए अधिकृत किया है। उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने जिलों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों की चेकिग करें। उच्चतर शिक्षा के निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि सभी जिलों के शिक्षा उप निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।