मास्क न पहनने का अपराध दोहराया तो आठ दिन की जेल
हिमाचल प्रदेश में यदि किसी व्यक्ति ने मास्क न पहनने का अपराध दोहराया तो उसे आठ दिन तक जेल हो सकती है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश में यदि किसी व्यक्ति ने मास्क न पहनने का अपराध दोहराया तो पुलिस आरोपित को गिरफ्तार करेगी। पुलिस कोर्ट से आग्रह करेगी कि उल्लंघनकर्ता को आठ दिन तक जेल की सजा दी जाए। इसके अलावा एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वैसे पुलिस एक्ट में पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रविधान है।
प्रदेश में परिवहन से संबंधित निर्देश (ट्रांसपोर्ट गाइडलाइन) का उल्लंघन करने और 50 फीसद से अधिक सवारियां बैठाने पर ऑपरेटर के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस केस दर्ज करेगी। उल्लंघकर्ता ऑपरेटर को पुलिस एक्ट की धारा 115 के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। वाहन जब्त करने के अलावा सवारियों से एक-एक हजार रुपये अलग से जुर्माना वसूला जाएगा।
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विवाह में 20 से अधिक लोग आए तो सभी नपेंगे
विवाह समारोह में धाम नहीं होगी। विवाह में 20 से अधिक लोग आए तो सभी नपेंगे। विवाह कार्यक्रम की अनुमति डीसी देंगे। वे इस संबंध में उपमंडल पुलिस अधिकारी (डीएसपी) व संबंधित थाने के एसएचओे को सूचित करेंगे। वे आयोजकों को फोन करेंगे। भोजन पकाने वाले और टेंट हाउस वालों से विवाह में आने वाले लोगों के नंबर सत्यापित करेंगे। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भोजन पकाने वाले और टेंट हाउस वाले भी नपेंगे। न केवल केस दर्ज होगा बल्कि आयोजक से पांच हजार रूपये जुर्माना भी लिया जाएगा। पुलिस अधिकारी आयोजकों की काउंसिलिग करेंगे कि वे कोरोना नियमों का पालन करें।
खुली दुकानों में भी मानना होगा नियम
जो दुकानें खुली रहेंगी, वहां भी नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों और ग्राहकों दोनों पर कार्रवाई होगी। दुकानों में शारीरिक दूरी का नियम सख्ती से लागू होगा।
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बिना आपात कारण वाहन चलाने की अनुमति नहीं
सरकार के ताजा निर्देश का पुलिस सख्ती से पालन करवाएगी। विवाह समारोहों में डीएसपी व एसएचओ पैनी नजर रखेंगे। निजी वाहन केवल जरूरत के आधार पर चलेंगे। बिना आपात कारण के वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी।
भगत ठाकुर, एसपी, कानून व्यवस्था