घर में शादी है, एक हफ्ता पहले लें प्रशासन की मंजूरी
राज्य ब्यूरो शिमला हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शादी सहित अन्य समार
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शादी सहित अन्य समारोहों में 50 लोगों से अधिक के शामिल होने पर अब जुर्माने के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज होगा। यह मामला आयोजक और आयोजन स्थल के मालिक के खिलाफ होगा। इसके लिए अधिकतम पांच हजार रुपये का जुर्माना पुलिस एक्ट के तहत किया जा सकता है। इस तरह के समारोह चाहे इंडोर यानी हॉल आदि में होते हैं या फिर खुले में सभी के लिए 50 लोगों के शामिल होने का प्रावधान होगा।
आयोजन के लिए एक सप्ताह पूर्व संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। समारोहों में भोजन बनाने और बांटने वालों की कोरोना रिपोर्ट का नेगेटिव होना जरूरी है। यह रिपोर्ट 96 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होगी।
जरूरी हुआ तो आयोजक से वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी
आयोजनों में आवश्यकता हुई तो आयोजक से वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। जिससे नियमों के पालन को जांच जा सके और अवहेलना होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन आदेशों की निगरानी का जिम्मा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवों व अन्य पंचायत के अधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के अधिकारियों को दिया गया है। जो संबंधित एसडीएम, डीएसपी, एसपी व अन्य अधिकारियों को अवहेलना के संबंध में जानकारी देंगे।
पूरी तरह बंद रहे बाजार
प्रदेश में रविवार को आवश्यक आपूर्ति दूध-ब्रेड व दवा, सब्जियों की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रही। पूरे प्रदेश में रविवार को बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पूरी तरह से रोक है। इसका उल्लंघन करने पर आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ जुर्माना लगाया जाएगा।
-अनिल खाची, मुख्य सचिव व अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समीति हिमाचल प्रदेश।