पत्रकारों की मान्यता प्रक्रिया की समीक्षा करे सरकार: हाई कोर्ट
प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को विभिन्न श्रेणियों के पत्रकारों
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को विभिन्न श्रेणियों के पत्रकारों को दी गई मान्यता की समीक्षा करने का आदेश दिया है। यह समीक्षा 2016 के नियमों के अनुसार सख्ती से करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने समीक्षा के बाद नए सिरे से उपरोक्त नियमों के तहत पत्रकारों को मान्यता देने को कहा है।
कोर्ट ने सरकार को 2016 के नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का आदेश भी दिया, ताकि मान्यता देने अथवा मना करने के लिए समयबद्ध प्रविधान बनाया जा सके। मान्यता की अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रविधान बनाने को भी कहा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है कि एक प्रकाशन/समाचार पत्र से केवल एक पत्रकार को अनुमति दी जाए।
इन आदेशों को पारित करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि हालांकि सरकार ने पत्रकारों को मान्यता देने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में उन पत्रकारों को राज्यस्तर की मान्यता दी गई है, जिनके प्रकाशन हिमाचल में न के बराबर हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकाशन के आधार पर राज्यस्तर पर मान्यता प्रदान की जाए।
अदालत ने ये आदेश एक पत्रकार की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने उसके मान्यता संबंधी आवेदन को बिना किसी ठोस कारण से खारिज कर दिया था।