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सर्कुलर रोड पर अवैध पार्किग की शिकायत आए तो एक घंटे में समाधान करे पुलिस

विधि संवाददाता शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने सर्कुलर रोड शिमला के किनारे अवैध पार्किग के क

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 06:50 PM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 06:50 PM (IST)
सर्कुलर रोड पर अवैध पार्किग की शिकायत
आए तो एक घंटे में समाधान करे पुलिस
सर्कुलर रोड पर अवैध पार्किग की शिकायत आए तो एक घंटे में समाधान करे पुलिस

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने सर्कुलर रोड शिमला के किनारे अवैध पार्किग के कारण इसके विस्तारीकरण में आ रही समस्या को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश पुराने बस स्टैंड से संजौली वाया छोटा शिमला और वाया लक्कड़ बाजार के किनारे हो रही अवैध पार्किग पर दिए गए हैं।

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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने एसपी शिमला को आदेश दिए कि यदि इन सड़कों पर अवैध पार्किग बारे किसी भी तरह की शिकायत आती है तो उसका अधिकतम एक घंटे के भीतर निपटारा किया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया तो एसपी पर अदालत के आदेश की अवमानना का मामला चलाया जाएगा।

पुराना बस स्टैंड शिमला से संजौली वाया छोटा शिमला और संजौली से पुराना बस स्टैंड वाया लक्कड़ बाजार सड़क को चौड़ा करने का जिम्मा जिस ठेकेदार को दिया गया था, उसने अदालत से गुहार लगाई थी कि इस सड़क से अवैध पार्क किए गए वाहनों को हटाने के आदेश दिए जाएं। ट्रैफिक के लिए एक समय में तैनात होते हैं 90 जवान

कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करते हुए एसपी शिमला ने अदालत को बताया कि इस सड़क पर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए दो सौ पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। इनमें से 90 पुलिस जवान एक ही समय ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 21 मोटरसाइकिल और तीन क्रेन की तैनाती भी कर दी गई है। 14 हजार 957 चालान काटे, 180 वाहन उठाए

अदालत को बताया गया कि इस वर्ष अभी तक 14957 वाहनों के चालान किए गए हैं, जोकि इस सड़क पर अवैध तरीके से पार्क किए गए थे। 180 वाहन जो ट्रैफिक में बाधा डाल रहे थे उन्हें टो करके हटाया गया है। इसके अलावा एसपी शिमला ने अदालत को बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जिस जगह पर सड़क को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है वहां पर अवैध तरीके से गाड़ी पार्क न होने दी जाए। मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने प्रार्थी को छूट दी है कि वह अवैध पार्किग की शिकायत पुलिस को कर सकता है।


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