रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा जिले में प्रवेश
प्रदेश सरकार ने बॉर्डर खोलने के बाद प्रदेश व जिले में प्रवेश करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दी है।
संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ : प्रदेश सरकार ने बॉर्डर खोलने के बाद प्रदेश व जिले में प्रवेश करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दी है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही लोगों को प्रदेश व जिला में प्रवेश मिलेगा। यह बात जिलाधीश किन्नौर गोपाल चंद ने रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश व जिला में प्रवेश करने के लिए संबंधित जिला दंडाधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब जो भी हिमाचल में आना चाहता है उसे कोविड ई-पास की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें सेल्फ जनरेटिव एक्नॉलेजमेंट निकलेगी व उसमें क्यूपीआर कोड भी लगा होगा और जैसे ही वह हिमाचल में प्रवेश करेगा तो क्यूपीआर कोड के माध्यम से उस व्यक्ति की पूरी डिटेल की छानबीन होगी उसके बाद ही उसे हिमाचल में प्रवेश मिलेगा।
जिला किन्नौर में प्रवेश करने के लिए जिले के बैरियर पर व्यक्ति की पूरी डिटेल चेक की जाएगी और एक्नॉलेजमेंट को दिखाना होगा उसी के आधार पर जिला में प्रवेश होगा। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी और इन लोगों को संस्थागत या होम क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा।