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स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर पद भरना तर्कसंगत नहीं : हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल स्टाफ की कमी को लेक

By JagranEdited By: Published: Sun, 27 Sep 2020 05:39 AM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2020 05:39 AM (IST)
स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर पद भरना तर्कसंगत नहीं : हाईकोर्ट
स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर पद भरना तर्कसंगत नहीं : हाईकोर्ट

विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर जनहित मामले में सरकार को आदेश दिया है कि वह 13 अक्टूबर तक बताए कि रिक्त पदों को भरने के लिए क्या किया है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की मौजूदगी में विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं वाले पद अनुबंध पर भरना तर्कसंगत नहीं है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई के दौरान अदालत यह नहीं सुनेगी कि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या-क्या कदम उठाने जा रही है बल्कि यह बताना होगा कि रिक्त पद भरने के लिए क्या किया जा चुका है।

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मुख्य न्यायाधीश लिगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। जनहित में दायर किए गए मामले में मेडिकल स्टाफ की कमी के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व कर्मचारियों की भारी कमी है। सरकार की ओर से उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के दिशानिर्देशों के अनुसार भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की कमी है। मामले पर सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।


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