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वीरभद्र आयकर असेसमेंट मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वर्ष 2010-2011 की आयकर रिटर्न को पु

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Dec 2017 08:51 PM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 05:33 PM (IST)
वीरभद्र आयकर असेसमेंट मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
वीरभद्र आयकर असेसमेंट मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वर्ष 2010-2011 की आयकर रिटर्न को पुन: निर्धारण (असेसमेंट) करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रार्थियों ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के क्रमश: 25 अगस्त व 11 सितंबर को पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह मामले हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से दायर ऐसी ही याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर खारिज करने योग्य हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि उनकी याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का निर्धारण किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने प्रार्थी के स्थगन आवेदन पर आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग प्रार्थियों के इस मामले से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है परंतु वह कोई भी अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के बगैर न ले। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।


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