हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले को सही ठहराया
जागरण संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने मानहानि से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन के फैसले
जागरण संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने मानहानि से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान का कोई मोल नहीं हो सकता। न्यायालय इस तरह के मामलों में सिंबॉलिक कंपनसेशन पारित कर सकता है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए यह स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा पारित फैसला तर्कसंगत है और इसमें की किसी भी तरह के फेरबदल की गुजाइश नहीं है। मामले से जुड़े तथ्यों के अनुसार सोलन शहर के एक व्यवसायी की दुकान में लोगों की जेब काटने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि संबंधित व्यक्ति अपनी सेवाओं की एवज में ज्यादा पैसे वसूल रहा है। एक व्यक्ति को उसने ज्यादा पैसे देने के लिए बाध्य कर दिया। प्रार्थी ने मानहानि की भरपाई के लिए 2,25,000 रुपये का दावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन की अदालत के समक्ष किया था। निचली अदालत ने इसी मानहानि से जुड़ा मामला पाते हुए 10,000 रुपये बतौर हर्जाना प्रार्थी को देने के आदेश पारित किए थे।