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संपत्ति कर में राहत के लिए निगम के पास पहुंचे 150 होटलों के आवेदन

जागरण संवाददाता शिमला राजधानी शिमला में कोरोना संकट के दौरान बंद रहे होटलों में सं

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Nov 2020 03:20 PM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2020 03:20 PM (IST)
संपत्ति कर में राहत के लिए निगम के
पास पहुंचे 150 होटलों के आवेदन
संपत्ति कर में राहत के लिए निगम के पास पहुंचे 150 होटलों के आवेदन

जागरण संवाददाता, शिमला : राजधानी शिमला में कोरोना संकट के दौरान बंद रहे होटलों में संपत्ति कर की दो तिहाई छूट के लिए नगर निगम के पास 150 आवेदन पहुंचे हैं। नगर निगम ने इन आवेदनों की जांच भी शुरू कर दी है। इसमें 26 आवेदनों को जांच कर मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है।

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निगम ने होटलों के सत्यापन के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी सभी होटलों की जांच करने के बाद रिपोर्ट निगम को भेजेगी। कमेटी जांचेगी कि होटल मालिकों ने जितने महीने होटल बंद होने का हवाला देकर टैक्स में छूट की मांग की है, क्या उतनी अवधि तक होटल बंद थे या नहीं। इसके लिए बिजली बिल और होटल के अन्य दस्तावेज की भी जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। इसके बाद ही दो तिहाई टैक्स माफ किया जाएगा। निगम के पास संपत्ति कर में छूट लेने के लिए उन होटलों ने आवेदन किया है जिनकी संपत्ति कर की राशि पांच हजार से ज्यादा है। होटलों के संशोधित बिल होंगे जारी

नगर निगम शिमला होटलों के सत्यापन के बाद संशोधित बिल जारी करेगा। 60 दिन के लिए संपत्ति कर में छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने संपत्ति कर पहले जमा करवा दिया है उकी दो तिहाई राशि अगले वित्त वर्ष के टैक्स में समायोजित की जाएगी। नगर निगम शिमला के मासिक सदन में बंद रहे संस्थानों के लिए दो तिहाई टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया था। हालांकि यह सिर्फ 60 दिन के लिए ही होगा। जिस दौरान होटल बंद रहा है। साल के अन्य दिनों का पूरा टैक्स होटल संचालकों को देना होगा। स्कूलों, कॉलेजों, पीजी व दुकान संचालकों ने नहीं किया आवेदन

कोरोना संकट के दौरान सारा कारोबार ठप हो गया था। कारोबारियों ने टैक्स में छूट की मांग की थी, लेकिन होटलों के अलावा स्कूल, कॉलेज, पीजी व दुकान संचालकों ने अभी तक नगर निगम के समक्ष छूट के लिए आवेदन नहीं किया है। होटल संचालक ही छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं। संपत्ति कर में छूट के लिए होटलों के आवेदन आए हैं। होटलों की जांच कमेटी कर रही है। इसके बाद ही संपत्ति कर में छूट दी जाएगी।

अजीत भारद्वाज, संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला।


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