दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: आइआइटी कैंपस में चल रहे निजी स्कूल होंगे बंद
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी सहित देश के आठ अन्य आइआइटी कैंपस में चल रहे निजी स्कूल जल्द बंद होंगे।
मंडी, जेएनएन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी सहित देश के आठ अन्य आइआइटी कैंपस में चल रहे निजी स्कूल जल्द बंद होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने आइआइटी कैंपस में केंद्रीय विद्यालय चलाने के आदेश दे रखे हैं। मगर नौ आइआइटी में अब भी निजी स्कूल चल रहे हैं। आइआइटी मंडी के पूर्व कर्मचारी सुजीत स्वामी व आइआइटी गुवाहटी के सहायक प्रोफेसर डॉ. बृजेश रॉय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आइआइटी मंडी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी पार्टी बनाया था।
हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उस अधिसूचना को आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया। जिसके तहत आइआइटी संस्थानों में सिर्फ केंद्रीय विद्यालयों का ही संचालन हो सकता है। पहली ही सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने मंत्रालय को अपनी अधिसूचना का सही ढंग से पालन करवाने को कहा था। जनहित याचिका दायर करने वाले सुजीत स्वामी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा इस फैसले से देश के उन आइआइटी संस्थानों को सबक मिलेगा जो सरकार के आदेश की अवमानना करते हुए अपने स्तर पर नए निर्णय ले रहे हैं। आइआइटी मंडी की मनमानियों से संबंधित एक याचिका हिमाचल हाईकोर्ट में भी दायर की गई है और उसमें भी स्कूल के संचालन का जिक्र किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर जबाव मांगा था।
आइआइटी मंडी के कैंपस में भी चल रहा निजी स्कूल
आइआइटी मंडी के कैंपस में माइंड ट्री के नाम से निजी स्कूल का संचालन हो रहा है। 13 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सी हरिशंकर ने यह फैसला सुनाया।