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पति की मौत के बाद पेंशन बनी सहारा

जागरण संवाददाता मंडी पति की मौत के बाद घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था ऐसे में प्रदेश सर

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jun 2021 10:31 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jun 2021 10:31 PM (IST)
पति की मौत के बाद पेंशन बनी सहारा
पति की मौत के बाद पेंशन बनी सहारा

जागरण संवाददाता, मंडी : पति की मौत के बाद घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था, ऐसे में प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना की जानकारी मिली और इसका फार्म भरा, जिसके तुरंत बाद पेंशन आरंभ हो गई और अब घर के खर्च के लिए पैसों की कमी काफी हद तक पूरी हो रही है।

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मंडी के वीर तुंगल की रहने वाली रीता देवी की तरह ही कोरोना काल में 10 हजार 27 मामले ऐसे हैं, जिन्हें सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिला है। जिला में वर्तमान समय में वद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता एवं ट्रांसजेंडर श्रेणियों में कुल एक लाख नौ हजार 877 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर हैं। इसके लिए सालाना लगभग 160 करोड़ रुपये धनराशि व्यय की जा रही है।

जिला कल्याण अधिकारी मंडी आरसी बंसल ने बताया कि पिछले एक साल में 10 हजार 27 लोग इसमें नए शामिल किए गए हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है, जिसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। इस निर्णय से वरिष्ठजनों को लाभ पहुंचा है। अब सरकार ने 65 से 69 साल के आयु समूह में भी पात्र महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। इन्हें भी मिला लाभ

ग्राम पंचायत भरगांव के बुजुर्ग दंपती सेवक राम और संती देवी, तल्याहड़ के टेक चंद और प्रेम कुमारी को भी 70 साल की आयु पूरा होने पर सरकारी पेंशन लगी है। इससे घर-गृहस्थी और दवा का खर्चा चलाने में बड़ी सहुलियत हो गई है। बडयार गांव की चिता देवी और लोहारड़ की कमलेश देवी ने विधवा पेंशन और तल्याहड़ की भाटी देवी भी वृद्धावस्था पेंशन लगने पर सरकार का आभार जताया है।

यह है प्रावधान

सरकार ने 70 साल से अधिक आयु और 70 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की मासिक पेंशन 1500 रुपये कर दी है। दिव्यांगजनों व विधवा पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। अन्य श्रेणियों में पात्र लोगों को 850 रुपये प्रति माह पेंशन, 65 साल से ऊपर की पात्र महिलाओं के लिए भी 1000 रुपये महीने की पेंशन का प्रविधान किया गया है।


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