बरात में सड़क पर फोड़े पटाखे तो होगी एफआइआर
जागरण संवाददाता मंडी शादियों के इस सीजन में मंडी शहर की सड़कों पर आतिशबाजी करने
जागरण संवाददाता, मंडी : शादियों के इस सीजन में मंडी शहर की सड़कों पर आतिशबाजी करने और पटाखे फोड़ना बरातियों को महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर धारा-144 के तहत सीधी एफआइआर दर्ज होगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंडी प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। सोमवार को एसडीएम मंडी ने स्वयं कुछ स्थानों पर आतिशबाजी बंद करवाई। दीपावली में भी बाजार में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
शादी के दौरान शहर में निकलने वाली बरात में अकसर लोग सड़क के बीचों बीच और गलियों में आतिशबाजी शुरू कर देते हैं। शहर का मंगवाई मोहल्ला, स्कूल बाजार, इंदिरा मार्केट, चौहाटा बाजार, भूतनाथ व चंद्रलोक गली भीड़भाड़ वाले स्थान हैं। यहां पर दुकानें साथ-साथ हैं तथा आतिशबाजी के कारण आग लगने का खतरा रहता है। इससे संबंधित शिकायत भी दुकानदारों ने प्रशासन से की थी। वहीं सोमवार को एसडीएम मंडी रितिका जिदल ने स्वयं बाजार में मंगवाई मोहल्ले सहित इंदिरा मार्केट के पास आतिशबाजी बंद करवाई। इसके बाद प्रशासन ने अब आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई बाजार में आतिशबाजी करता है या पटाखे फोड़ता है, तो उसके खिलाफ सीधी एफआइआर दर्ज की जाएगी। पड्डल में बिकेंगे पटाखे, लाइसेंस ले दुकानदार
एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने कहा कि मंडी शहर में कहीं भी पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी तथा सभी पटाखे पड्डल मैदान में ही बिकेंगे। उन्होंने दुकानदारों से पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस 500 रुपये रखी गई है।