Move to Jagran APP

जिलास्तरीय ख्योड़ मेला में पढ़ाया जा रहा कानूनी पाठ

ड मेले में उपमंडलीय न्यायालय गोहर लोगों को कानूनी पाठ की बारीकियों से रु-ब-रु करवा रहा है । खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को न्याय के क्षेत्र में जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचायत स्तर से लेकर गांव गांव तक सहूलियत प्रदान कर रहा है और जिसका कई लोग विभिन्न आदालतों में बखूबी लाभ

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 09:46 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 09:46 PM (IST)
जिलास्तरीय ख्योड़ मेला में पढ़ाया जा रहा कानूनी पाठ
जिलास्तरीय ख्योड़ मेला में पढ़ाया जा रहा कानूनी पाठ

सहयोगी, गोहर : जिलास्तरीय ख्योड़ नलवाड़ मेले में उपमंडलीय न्यायालय गोहर लोगों को कानूनी पाठ की बारीकियों से रुबरु करवा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को न्याय के क्षेत्र में जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचायतस्तर से लेकर गांव गांव तक सहूलियत प्रदान कर रहा है और जिसका कई लोग विभिन्न अदालतों में बखूबी लाभ भी ले रहे हैं। पैनल लॉयर एडवोकेट हेमसिंह ठाकुर ने बताया कि समाज के ऐसे तबके के पीड़ित लोगों को अदालत तक न्याय के लिए पहुंचाना होगा। सब कोर्ट गोहर की न्यायाधीश वत्सला चौधरी ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अदालत की ओर से मेला में आए ग्रामीणों को न्याय प्रणाली से जागरूक करवाने के आदेश जारी किए हैं। मेला में अदालत द्वारा लगाए गए परामर्श काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अदालत में महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति और ऐसे पीड़ित पुरुष जो कि साठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हों, सभी उत्पीड़न और उनके साथ होने वाले अत्याचारों से छुटकारा पाने को लेकर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पीड़ितों जिनकी सालाना आय तीन लाख से कम है, वे इस सेवा का लाभ लें सकते हैं।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.