पंजाई में वन अधिकार कानून की दी जानकारी
वन अधिकार कानून 2006 के तहत पंजाई में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन तहसीलदार हीरा चंद की अध्यक्षता में किया गया । कार्यशाला में ग्राम पंचायत पंजाई, काउ, देवधार आदि पंचायतों के सदस्यों तथा पंचायत सचिवों व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर तहसीलदा
सहयोगी, बालीचौकी : वन अधिकार कानून 2006 के तहत पंजाई में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन तहसीलदार हीरा चंद की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में ग्राम पंचायत पंजाई, काउ, देवधार आदि पंचायतों के सदस्यों तथा पंचायत सचिवों व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर तहसीलदार हीरा चंद नल्वा ने वन अधिकार कानून के बारे विस्तार से जानकारी दी और कहा बालीचौकी का पूरा क्षेत्र अन्य परंपरागत वन निवासियों की श्रेणी में आता है। इससे क्षेत्र के लोग वन अधिकार कानून 2006 के तहत मिलने वाले व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा प्रबंधन व विकास के कार्य के जो अधिकार हैं। उनका लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर जिला परिषद एवं डीएलसी मंडी के सदस्य संत राम ने कहा कि वन अधिकार कानून 2006 स्थानीय समुदाय को ताकतवर बना करके निर्णय करने की क्षमता पैदा करता है। उन्होंने कहा दुर्भाग्य है कि इस ऐतिहासिक कानून का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार न होने के कारण इस कानून का पूरे जिले में प्रभावी रुप से अभी तक लागू नहीं किया गया है। आम लोगों के हस्ताक्षर ग्रामसभा में मात्र विकास कार्यो के नाम पर किए जा रहे हैं तथा लोगों के व्यक्तिगत व सामुदायिक तथा प्रबंधन के अधिकारों को नजरअदांज किया जा रहा है। इस मौके पर स्थानीय पंचायत के प्रधान चमन लाल, पंचायत सचिव खूबे राम, उपप्रधान सोमगाड दलीप ¨सह आदि मौजूद रहे।