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बाहर फंसे लोगों को मंडी प्रशासन जारी करेगा पास, बिना अनुमति शुरू होंगे निजी निर्माण कार्य

जिला मंडी में निजी निर्माण कार्यों के लिए अब एसडीएम की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Fri, 01 May 2020 06:55 PM (IST)Updated: Fri, 01 May 2020 09:06 PM (IST)
बाहर फंसे लोगों को मंडी प्रशासन जारी करेगा पास, बिना अनुमति शुरू होंगे निजी निर्माण कार्य
बाहर फंसे लोगों को मंडी प्रशासन जारी करेगा पास, बिना अनुमति शुरू होंगे निजी निर्माण कार्य

मंडी, जेएनएन। जिला मंडी में निजी निर्माण कार्यों के लिए अब एसडीएम की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बाहर फंसे लोगों को चरणबद्ध तरीके से पास भी जारी किए जाएंगे। जिले में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए हर उपमंडल में उड़नदस्ते गठित किए जाएंगे।

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जिला मंडी में निजी निर्माण कार्यों के लिए अब संबंधित एसडीएम से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। लोग शारीरिक दूरी, फेस कवर पहनने व अन्य बचाव उपायों का पालन करते हुए निजी निर्माण से जुड़े अपने काम कर सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद जिले में निजी निर्माण कार्य करने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने की व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया  है। अब लोगों को निजी निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए एसडीएम कार्यालय जाने या एसडीएम से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जिले में होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन तय बनाने के लिए हर उपमंडल में उड़न दस्ते का गठन किया गया है। इसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जो होम क्वारंटाइन को लेकर लोगों

की निगरानी करेंगे । इसके अलावा सभी उपमंडलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इनके जरिए औचक कॉल करके होम क्वारंटाइन पालन को लेकर पता लगाया जाएगा। बाहर से आने वालों की जिले की सीमाओं पर होगी जांच जो लोग बाहर से जिले में आ रहे हैं। उनकी जिले की सीमाओं पर स्वास्थ्य जांच के साथ ही पूरी जानकारी साफ्टवेयर में दर्ज की जा रही है। इसे एसडीएम के जरिए पंचायतों से साझा किया जा रहा है। इस तरह एक पूरा निगरानी तंत्र बनाया गया है। नए आए लोगों का सीमा पर दर्ज रिकॉर्ड और उनकी पंचायतों में तैयार सूचना का भी रोजाना मिलान किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई गैप न रहे।

अब 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा

हर से आने वाले लोगों को अब 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने होगा। पहले यह अवधि 28 दिन थी। सीमा पर जांच के समय सभी लोगों को 14 दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन की हिदायत दी जा रही है। इसे लेकर उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों की कॉपी देने के अलावा होम क्वारंटाइन कैसे रहें, क्या करें-क्या न करें एवं अन्य सावधानियों को लेकर भी सरल हिंदी में तैयार एक दस्तावेज सौंपा जा रहा है।

होम क्वारंटाइन किए लोगों के घरों के बाहर लगाए जा रहे स्टीकर

जिन लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। उनके घरों पर इसे लेकर स्टीकर लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से अपने व अपने परिवार एवं समाज की भलाई में होम क्वारंटाइन का ईमानदारी से पालन करने का आग्रह किया गया है। यदि कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करे तो 1077 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।  होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ केस दर्ज होगा। साथ ही उसे घर की बजाय इंस्टीटयूशनल क्वारंटाइन में ले जाया जाएगा।

आशा कार्यकर्ता घोषणा प्रपत्र पर करवाएगी हस्ताक्षर

आशा कार्यकर्ता हाल ही में आए लोगों के घर जाकर होम क्वरंटाइन के पालन को लेकर एक घोषणा प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाएगी। वे फिर 7वें और 15वें दिन होम क्वारंटाइन व्यक्ति की जांच के लिए उनके घर जाएंगी। इस दौरान बीमारी के किसी प्रकार के लक्षणों को लेकर उनकी जांच की जाएगी ताकि स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका न रहे।

पंचायतों में वार्ड सदस्य निगरानी अधिकारी

जिले में निगरानी के तंत्र को और कसा गया है। पंचायतों के वार्ड मेंबर भी अब निगरानी अधिकारी होंगे। इस तरह अब पंचायतों में प्रधान, सचिव और सभी वार्ड सदस्य और शहरी निकायों में संबंधित पार्षद, सचिव व कार्यकारी अधिकारी को निगरानी अधिकारी के तौर पर को अपने क्षेत्र में आने वाले लोगों की सूचना रखने एवं होम क्वारंटाइन को लेकर निगरानी और पालन तय बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारी भी निगरानी अधिकारी हैं। चरणबद्ध तरीके से दिए जा रहे कर्फ्यू पास, ताकि न हो अव्यवस्था जिले में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। लोगों के एक साथ आने से सीमा पर भीड़ न हो तथा जांच एवं अन्य इंतजामों को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी की सुरक्षा के दृष्टिगत चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं। हाल ही में दो हजार से ज्यादा लोग जिला में लौटे हैं। आने वाले दिनों में और अनुमति दी जा रही हैं। इसके अलावा लोग जिले के भीतर एवं अंतर्जिला कर्फ्यू पास के लिए संबंधित एसडीएम से भी संपर्क कर सकते हैं।  

जिले में अब लोग निजी निर्माण कार्य एसडीएम की अनुमति के बिना कर सकेंगे। होम क्वारंटाइन 14 दिन का रहेगा। नजर रखने के लिए हर उपमंडल पर उड़नदस्ते का गठन किया गया है। -ऋग्वेद ठाकुर, उपायुक्त मंडी।


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