सौ मीटर के दायरे में नहीं लगेंगे उम्मीदवार के झंडे व बैनर
पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ईवीएम और वीवीपैट मशीन को मतदान समाप्ति के तुरंत बाद स्ट्रांग रूम में जमा करवाए।
संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर : मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ईवीएम और वीवीपैट मशीन को मतदान समाप्ति के तुरंत बाद स्ट्रांग रूम में जमा करवाएं। कोई भी मतदान अधिकारी व कर्मचारी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को किसी अन्य जगह पर ले जाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ न केवल आपराधिक मामला दर्ज होगा बल्कि उसे निलंबित करने का भी प्रावधान है। यह बात सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम अमित मेहरा वीरवार को जोगेंद्रनगर में मतदान व पीठासीन अधिकारी की अंतिम कार्यशाला के दौरान कही। उन्होंने बताया कि 19 मई सुबह सात बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होगी जो देर शाम छह बजे तक जारी रहेगी। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में मतदान शुरू होने से एक घंटा पहले मॉक पोल शुरू होगा। 50 मॉक पोल करना अनिवार्य है लिहाजा मतदान व पीठासीन अधिकारी सुबह छह बजे से पहले अपने-अपने मतदान केंद्रों में उपस्थिति दर्ज करवाएं। मतदान केंद्रों में मोबाइल का इस्तेमाल निषेध रहेगा। सौ मीटर के दायरे में उम्मीदवार के झंडे, बैनर व मतदाताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। नेताओं के पीएसओ भी मतदान केंद्र में हथियार नहीं ले जा पाएंगे। केवल जेड श्रेणी की सुरक्षा हासिल करने वाले राजनेता के एक पीएसओ का मतदान केंद्र में प्रवेश मान्य होगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी चुनाव के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निष्ठा से करें। इस मौके पर नोडल ऑफिसर डॉ. सुनील, स्थानीय निर्वाचन कानूनगो तेज सिंह, आइटी के नोडल ऑफिसर अजय गुलेरिया व मोहन भी मौजूद रहे। 93 हजार 138 मतदाता डालेंगे वोट
विधानसभा क्षेत्र जोगेंद्रनगर में इस बार 93 हजार 138 मतदाता हैं। इनमें 47 हजार महिला मतदाता शामिल हैं। 500 से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के साथ लगभग दो हजार नए मतदाता भी वोट डालेंगे।