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गरीब व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार

ग्राम पंचायत सगनेहड़ में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगेंद्रनगर अशोक कुमार ने की। उन्होंने बताया कि तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आमदनी वाले लोगों का मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है तथा सभी महिलाओं अनुसूचित जाति एवं जनजाति

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Mar 2020 04:55 PM (IST)Updated: Sun, 15 Mar 2020 04:55 PM (IST)
गरीब व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार
गरीब व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर : गरीब व असहाय व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता का हकदार है। महिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आपदा प्रभावित और फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर सादे कागज पर न्यायालय के फ्रंट ऑफिस में आवेदन कर इसका लाभ उठा सकता है। ग्राम पंचायत सगनेहड़ में रविवार को आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगेंद्रनगर अशोक कुमार ने लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आमदनी वाले लोगों का मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। उन्होंने भू-राजस्व अधिनियम, उपभोक्ता अधिनियम और महिलाओं से सबंधित अधिकारों के बारे में भी बताया। अधिवक्ता एमएस ठाकुर ने मनरेगा कानून, मध्यस्ता और ग्रामीण विधिक संरक्षण और सहायता केंद्रों तथा सन्नी विष्ट ने लोगों को आरटीआइ, मोटर वाहन अधिनियम और दीवानी प्रक्रिया आदि विषयों से अवगत करवाया। इस अवसर पर सहायक लोक अभियोजक मनोज कुमार, प्रधान केहर सिंह, पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत सगनेहड़ के वार्ड सदस्य आदि मौजूद रहे।

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