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चेक बाउंस मामले में बीबीएमबी के एसडीओ को छह माह की कैद

चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप ¨सह की अदालत ने बीबीएमबी के एसडीओ केा छह माह कैद व 4 लाख 57 हजार

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 07:39 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 07:39 PM (IST)
चेक बाउंस मामले में बीबीएमबी के एसडीओ को छह माह की कैद
चेक बाउंस मामले में बीबीएमबी के एसडीओ को छह माह की कैद

जागरण संवाददाता, मंडी : चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप ¨सह की अदालत ने बीबीएमबी के एसडीओ को छह माह कैद व 4 लाख 57 हजार 800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एलआइसी हाउ¨सग फाइनेंस लिमिटेड के मंडी स्थित शाखा प्रबंधक पराग महावर ने कंपनी के वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में नानक चंद पुत्र मस्त राम एसडीओ बीबीएमबी सलापड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आरोपित को कंपनी ने लोन मंजूर किया था, इसकी एवज में उसने कंपनी को 31 जुलाई 2014 को 4 लाख 47, 800 रुपये का चेक दिया, जो बैंक से इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इस पर उसे कई बार नोटिस भेजे गए मगर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो मामले को अदालत में लाया गया। कंपनी के वकील महेश चोपड़ा ने अपनी दलीलों से साबित किया कि नानक चंद पैसे देना नहीं चाहते थे, तभी उसने बैंक में पैसा न होने पर भी चेक दे दिया। इस पर अदालत ने नानक चंद को 6 महीने की कैद और 4 लाख 57 हजार 800 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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