अब अस्पताल में दाखिल होते ही पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज
लोगों को बीमारियों की दशा में नकदी रहित (कैशलैस) उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम) शुरू की है। इस योजना में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना या अन्य सरकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं। अस्पताल में दाखिल होने पर उन्हें नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
संवाद सहयोगी, मंडी : लोगों को बीमारियों की दशा में नकदी रहित (कैशलैस) उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम) शुरू की है। इस योजना में उन लोगों को शामिल किया जाएगा, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना या अन्य सरकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं। अस्पताल में दाखिल होने पर उन्हें नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के तहत पंजीकरण के लिए एक परिवार के अधिकतम पांच सदस्य पात्र हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए एक हजार रुपये का प्रीमियम अदा करना होगा।
विभाग की वेबसाइट पर पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। वेबसाइट पर पंजीकरण केंद्रों की सूची उपलब्ध है, जहां पर जाकर लाभार्थी स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के तहत पंजीकृत परिवारों के लिए अस्पताल में दाखिल होने पर नि:शुल्क उपचार की राशि 30 हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। योजना में अधिकतम मामलों में पहले से मौजूदा शारीरिक स्थिति अथवा बीमारियों में भी लाभ प्रदान करने का प्रावधान है और आयुर्वेद पद्धति से उपचार को भी इसमें शामिल किया गया है।
कुल 175 अस्पताल चिह्नित किए गए हैं, जहां उपचार करवाने पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इनमें 151 सरकारी तथा 24 निजी अस्पताल शामिल हैं। उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीजीआइ एमआर चंडीगढ़ में भी उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। यहां से नि:शुल्क उपचार के लिए एससीओ संख्या 28, गोल मार्केट, पीजीआइ चंडीगढ़ में संपर्क किया जा सकता है। जिला मंडी में जोनल अस्पताल, अतिरिक्त आयुर्वेदिक अस्पताल मंडी तथा जोगेंद्रनगर, सभी नागरिक अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें शामिल किए गए हैं। लाभार्थियों को पंजीकरण केंद्रों पर नामांकन के दौरान सत्यापन के लिए कुछ दस्तावेज साथ लाना आवश्यक है। इनमें आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र अथवा पैन कार्ड तथा परिवार के सदस्यों की पहचान के लिए राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
मंडी जिला के लिए नामांकन केंद्र जोनल अस्पताल मंडी निर्धारित किया गया है, जहां सोमवार से शनिवार सुबह 10.00 से शाम पांच बजे तक नामांकन करवाया जा सकता है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉ. जीवानंद चौहान ने बताया योजना के तहत अस्पताल में बिना दाखिल हुए ऑपरेशन संबंधी सेवा केवल दिन भर के लिए (डे केयर सर्जरी) शामिल है। एक हजार रुपये प्रतिवर्ष की सीमा तक परिवहन व्यय तथा गंभीर बीमारी में तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष परिवहन व्यय देय है। उपचार के दौरान जांच, दवाएं एवं भोजन इत्यादि का व्यय भी अस्पताल वहन करेगा। अस्पताल में भर्ती होने के एक दिन पूर्व व छुट्टी होने के पांच दिन बाद तथा गंभीर बीमारी में 15 दिन पूर्व व छुट्टी होने के 60 दिनों का व्यय भी इस योजना के तहत देय है।