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कुल्‍लू पुलिस ने चरस तस्‍करी के दो आरोपितों की 20 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति की जब्‍त

कुल्लू पुलिस ने एनडीपीएस मामले में दो आरोपितों की 20 लाख 50 हजार की संपत्ति जब्‍त कर ली है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 12:57 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 12:57 PM (IST)
कुल्‍लू पुलिस ने चरस तस्‍करी के दो आरोपितों की 20 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति की जब्‍त
कुल्‍लू पुलिस ने चरस तस्‍करी के दो आरोपितों की 20 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति की जब्‍त

कुल्लू, जेएनएन। कुल्लू पुलिस ने एनडीपीएस मामले में दो आरोपितों की 20 लाख 50 हजार की संपत्ति जब्‍त कर ली है। 27 दिसंवर 2019 को थाना कुल्लू की एक टीम को गुप्त सूचना मिली कि जवानीरोपा में एक महिला शीला देवी निवासी न्यूली तहसील व जिला कुल्लू चोरी छिपे चरस बेचने का कारोबार कर रही है। जिस पर थाना कुल्लू की टीम ने उस महिला के किराये पर लिए कमरे में रेड की और महिला के सूटकेस से 425 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिला ने बताया उसे चरस की रेगुलर सप्लाई आरोपित 40 वर्षीय ईश्वर निवासी लारन, बबेली तहसील व जिला कुल्लू करता है। उक्‍त आरोपित को भी इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था।

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आरोपित महिला ने बताया पहले वह शराब बेचने का कारोबार करती थी जिसमें इसको पुलिस ने पकड़ा था तथा उसमें 5000 फाइन एईटीसी कुल्लू से हुआ था। इसके बाद चार साल से चरस का कारोबार कर रही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं करती है। मुकदमे में छानबीन आगे बढ़ाते हुए आरोपित शीला की फाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन की गई तो उसके बैंक अकाउंट्स में करीब10 लाख रुपये की राशि पाई गई जो किसी भी प्रकार से इसकी आय के अनुरूप नहीं है, जिसको फ़्रीज कर दिया गया है।

इसमें उसके पीएनबी ढालपुर के अकाउंट में एक एफडी 1,43,491 रुपये की व बचत खाते में 6,42,540 रुपये व पोस्ट ऑफिस सुल्तानपुर के अकाउंट में 2,12,855 रुपये की राशि पाई गई, जिसको एनडीपीएस की धारा 68 के तहत फ्रीज कर दिया गया है।

दूसरे मामले में आरोपित चेतराम पुत्र कालूराम निवासी बिहानी जंजैहली जिला मंडी के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना अानी जिला कुल्लू में मामला दर्ज हुआ था। 4 किलो 36 ग्राम चरस आरोपित से बरामद की गई थी। आरोपित चेतराम अपने परिवार के साथ रहता है और आरोपी के पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय और कोई नियमित आय का साधन नहीं है। दो वर्ष पहले तक आरोपित ट्रक ड्राइवर का काम करता था। इसके बावजूद आरोपित ने दो साल पहले एक कमर्शियल व्हीकल टाटा 407 खरीदा, जिसकी कीमत 10,50,000 रुपये है।

आरोपित ने कमर्शियल व्हीकल के लिए 2,29,800 की डाउन पेमेंट भी की थी जो किसी भी प्रकार से उसकी आय के साधन व बचत के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही आरोपित ने अपने बैंक अकाउंट से 13 लाख 65 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया है जो उसकी आय के अनुरूप नहीं है। आरोपी की उपरोक्त संपत्ति को धारा 68 एनडीपीएस के तहत जब्त किया गया है।


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