Move to Jagran APP

बच्चा गोद लेने के कानूनी पहलू बताए

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला लाहुल स्पीति की बाल संरक्षण ईकाई द्वारा ग्राम पंचायत कोलंग के गांव भालंग में संवेदीकरण एवं क्षमता निर्माण विषय पर एक दिवसीय कार्यषाला का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 08:42 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 08:42 PM (IST)
बच्चा गोद लेने के कानूनी पहलू बताए
बच्चा गोद लेने के कानूनी पहलू बताए

जागरण संवाददाता, मनाली : महिला एवं बाल विकास विभाग जिला लाहुल स्पीति की बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्राम पंचायत कोलंग के गांव भालंग में संवेदीकरण एवं क्षमता निर्माण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला बाल संरक्षण अधिकारी खुशविंदर ठाकुर ने की। उन्होंने लोगों को समेकित बाल संरक्षण योजना, किशोर न्याय अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण बारे जानकारी प्रदान की। बाल संरक्षण अधिकारी जोगिंद्र कुमार ने बच्चों के लिए सरकार द्वारा बनाए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। गैर संस्थागत बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को बाल मजदूरी तथा बच्चा गोद लेने के कानूनी पहलुओं पर जानकारी प्रदान की गई। विभागीय परामर्शदाता रूचि शर्मा व कमला देवी ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। ग्राम पंचायत कोलंग के पूर्व प्रधान लामा ने उनकी पंचायत में कार्यशाला लगाने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का आभार व्यक्त किया।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.