धाम पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले दी अनुमतियां निरस्त : ऋचा वर्मा
संवाद सहयोगी कुल्लू कुल्लू जिले में अब किसी भी तरह के आयोजन या सामारोह में सामुदायिक भोज
संवाद सहयोगी, कुल्लू : कुल्लू जिले में अब किसी भी तरह के आयोजन या सामारोह में सामुदायिक भोज या धाम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी डा. ऋचा वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार पंचायतों के प्रधान, संबंधित वार्ड पंच और शहरी निकाय के सभी वार्ड सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरह के सामुदायिक भोजन या धाम का आयोजन न हो। यदि ऐसी कोई अनुमति जिला प्रशासन व उपमंडलों द्वारा पूर्व में दे दी गई है तो उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया गया है। इसके अलावा जिला कुल्लू की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, संबंधित वार्ड पंच और शहरी निकाय के सभी वार्ड सदस्य इस बात की निगरानी करेंगे। उनके संबंधित क्षेत्रों में अन्य राज्यों से कौन-कौन व्यक्ति आ रहे हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों के पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो सात दिन के बाद वह स्वयं का परीक्षण करवा कर नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करें अथवा 14 दिन तक निरंतर अपने घर पर ही क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें।
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कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों की दें तुरंत सूचना
पंचायतों के प्रधान, संबंधित वार्ड पंच और शहरी निकाय के सभी वार्ड सदस्यों का यह भी दायित्व रहेगा कि उनके क्षेत्र मे बिना संबधित एसडीएम की पूर्व अनुमति के किसी भी तरह के सामारोह का आयोजन न हो। पंचायतों व शहरी क्षेत्रों में यदि कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य जो घर से बाहर निकल कर कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन करते पाए जाते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें व इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान, शहरी निकाय के वार्ड सदस्य तुरंत नजदीकी पुलिस थाना, एसडीएम, खंड विकास अधिकारी को दें।