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नौ साल की बच्‍ची से दुष्‍कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sun, 29 Sep 2019 03:45 PM (IST)Updated: Sun, 29 Sep 2019 03:45 PM (IST)
नौ साल की बच्‍ची से दुष्‍कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कठोर कारावास की सजा
नौ साल की बच्‍ची से दुष्‍कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कठोर कारावास की सजा

धर्मशाला, जेएनएन। स्कूल से वापस लौट रही नौ साल की बच्ची को टॉफी का लालच देकर एक नवनिर्मित भवन में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। विशेष जज केके शर्मा की अदालत में हुए फैसले में पीडि़ता को साढ़े छह लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश हुए हैं।

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केस की जानकारी देते हुए जिला उप-न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मामला उपमंडल नूरपुर का है और 22 सितंबर 2017 को नूरपुर थाना में एफआइआर दर्ज हुई थी। पीडि़ता के परिजनों ने शिकायत में कहा था कि 22 सितंबर के दिन उनकी बेटी स्कूल जाने से इनकार कर रही थी और स्कूल जाने का नाम लेने पर वह डर रही थी। जब उन्होंने कारण पूछा को बेटी ने बताया कि 20 सितंबर को जब वह स्कूल से वापस आ रही थी तो प्रेमचंद निवासी नूरपुर उसे रास्ते में मिला और उसने पहले उसे टॉफी दी। इसके बाद ज्यादा टॉफियां देने का लालच देकर उसे एक नवनिर्मित भवन में ले गया, जहां प्रेम चंद ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत के बाद पीडि़ता के बयान भी लिए गए और आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच के बाद विशेष जज केके शर्मा की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित प्रेम चंद के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं ये भी आदेश दिए हैं कि पीडि़ता को छह लाख 50 हजार पुनर्वास एवं राहत राशि दी जाए।


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