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रोहतक के दो चरस तस्करों को 10-10 साल का कठोर कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा ने चरस के साथ पकड़े गए दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Mon, 24 Jun 2019 05:11 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jun 2019 05:11 PM (IST)
रोहतक के दो चरस तस्करों को 10-10 साल का कठोर कारावास
रोहतक के दो चरस तस्करों को 10-10 साल का कठोर कारावास

मंडी, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा ने चरस के साथ पकड़े गए दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पकड़े गए प्रदीप कुमार पुत्र जगत सिंह निवासी सागी तहसील व जिला रोहतक व सुनील पुत्र राम फल मकान नंबर 67 ब्लाॅक नंबर गांव कार्ड, तहसील इसराना जिला पानीपत हरियाणा को यह सजा सुनाई है। बकौल उपजिला न्यायवादी नवीना राही, सुंदरनगर पुलिस ने मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 18 जनवरी 2016 को चमुखा के पास वाहनों की जांच पड़ताल के लिए मुख्य आरक्षी नंदलाल की अगुआई में नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने मंडी की तरफ से आई कार एचआर60डी-9381 को जांच के लिए रोका। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, तो चालक सीट के नीचे रखे कैरी बैग से एक किलो 306 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

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पुलिस ने प्रदीप कुमार व सुनील के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दोनों को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों के विरुद्ध जांच पूरी होने पर थानाधिकारी सुंदरनगर ने अदालत में चालान दायर किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्रदीप कुमार व सुनील कुमार को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार दिया था। मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत दोनों दोषियों को सोमवार को अदालत ने 10-10 साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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