Move to Jagran APP

प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति नियमों में किया बदलाव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की अोर से उत्तर पुस्तिकाओं के लिए नियुक्त किए जाने वाले चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि इससे पहले बोर्ड की अोर से चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है।

By Richa RanaEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 10:00 AM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 10:00 AM (IST)
प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति नियमों में किया बदलाव
शिक्षा बोर्ड ने चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है।

धर्मशाला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की अोर से उत्तर पुस्तिकाओं के लिए नियुक्त किए जाने वाले चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि इससे पहले बोर्ड की अोर से चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है।

prime article banner

हालांकि इससे पहले बोर्ड ई अोर से चैकिंग असिस्टेंट की योग्यता एग्जामिनर के बराबर रखी गई थी, जिसके चलते बोर्ड की चैकिंग असिस्टेंट के लिए शिक्षक नहीं मिल पाते थे। अब बोर्ड ने चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति नियमों में बदलाव किया है। हरियाणा की तर्ज पर यह बदलाव किया गया है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोई भी स्नातक है जोकि गवर्नमेंट या सैमी गवर्नमेंट में नौकरी में कार्यरत है एेसे शिक्षकों को चैकिंग असिस्टेंट के लिए अनुमति दे दी गई है। अब बोर्ड को चैकिंग असिस्टेंट अधिक संख्या में मिल पाएंगे। चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति का अधिकार एग्जामिनर, इवेल्यूटेर को दिया जाएगा। निर्धारित योग्यता के अाधार पर चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति अपने स्तर पर कर सकेंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.