प्राथमिक स्तर से खेल विषय को बनाया जाए अनिवार्य : रमेश सरैक
राज्य सरकार द्वारा घोषित नई खेल नीति का हिप्र शारीरिक शिक्षक संघ के मुख्य सलाहकार एवं सेवानिवृत सहायक जिला शारीरिक अधिकारी रमेश सरैक ने स्वागत किया है । इनका कहना है कि नई खेल नीति से प्रदेश में जहां खेलों को बढ़ावा मिलेगा
राजगढ़, संवाद सूत्र। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई खेल नीति का हिप्र शारीरिक शिक्षक संघ के मुख्य सलाहकार एवं सेवानिवृत सहायक जिला शारीरिक अधिकारी रमेश सरैक ने स्वागत किया है । इनका कहना है कि नई खेल नीति से प्रदेश में जहां खेलों को बढ़ावा मिलेगा वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। रमेश सरैक ने सरकार से मांग की है कि शारीरिक अध्यापकों के पदों को प्राथमिक स्कूलों में भरा जाए। प्राथमिक स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है क्योंकि बच्चों के भविष्य की नींव प्राथमिक स्कूल से सुदृढ़ बनती है। जोकि बच्चों के भावी भविष्य को साकार बनाती है।
जिसके लिए स्कूलों में प्राथमिक स्तर से खेल को एक अनिवार्य विषय रूप से आरंभ किया जाना चाहिए। प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी खेलों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है । उन्होने कहा कि गौरव का विषय है कि ग्रामीण परिवेश के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है । प्राथमिक स्कूलों में यदि शारीरिक शिक्षकों के पद भरे जाने से नई खेल नीति का उददेश्य सार्थक सिद्ध होगा ।
सराहां में तालाब के समीप के घरों को बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
जिला सिरमौर के उप-मंडल पच्छाद में कोरोना संक्रमित मामले आने पर सराहां में स्थित तालाब के समीप सुशील व राम स्वरुप के घर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जबकि इन घरों के आसपास के अन्य घरो को जिनमें विद्या देबी, जगमोहन सुपु़त्र जीवा राम, निर्मला देवी पत्नी मोहन राम, राम कृष्ण राम सुपु़त्र केवल राम व रोशन लाल सुपु़त्र केवल राम मंजिल को बफर जोन घोषित किया गया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने किया है। आदेशानुसार इस क्षेत्र में व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जुलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्
प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की घर द्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। खंड विकास अधिकारी, पच्छाद द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में समय-समय पर सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 269 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।