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जिला सिरमौर के 104 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए जारी की 2 करोड़ की राशि: रामकुमार गौतम

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जिला के विभिन्न लाभार्थियों के लिए लगभग 2 करोड़ की राशि जारी की गई।सिरमौर के 104 लाभार्थियों के लिए मकान बनाने हेतु 1 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

By Richa RanaEdited By: Published: Tue, 11 Jan 2022 03:18 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jan 2022 03:18 PM (IST)
जिला सिरमौर के 104 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए जारी की 2 करोड़ की राशि: रामकुमार गौतम
लाभार्थियों के लिए मकान बनाने हेतु 1 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

नाहन,जागरण संवाददाता। जिला सिरमौर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जिला के विभिन्न लाभार्थियों के लिए लगभग 2 करोड़ की राशि जारी की गई। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत सिरमौर के 104 लाभार्थियों के लिए मकान बनाने हेतु 1 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

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इसके अतिरिक्त अनुवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत 566 लाभार्थियों के लिए सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए 10 लाख 20 हजार रुपये की राशि जारी कर दी गई है। अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिला की 31 दंपतियों के लिए 15 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है। जबकि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 28 लाभार्थियों के लिए 5 लाख 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बताया की स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन लाभार्थियों को जिनकी वार्षिक आय 35 हजार रुपये से अधिक न हो व गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो, उन्हें गृह निर्माण हेतु 1 लाख 50 हजार रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त अनुवर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जिनकी वार्षिक आय 35 हजार रुपये से अधिक न हो व सिलाई कटाई का कार्य सीखा हो, को लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने बताया कि अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वर्ण वर्ग के युवक/युवती व अनुसूचित जाति वर्ग के युवक/युवती के स्वेच्छा से विवाह करने पर बिना किसी आय सीमा के यह राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर 20 हजार रूपये की सहायता दी जाती है। इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रार्थी जिला कल्याण अधिकारी या सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।


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