सिरमौर जिले में अब तक 102266 ने करवाया ई-श्रम पंजीकरण, जानिए इसके फायदे
E-Shram Registration in Sirmaur जिला सिरमौर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ई- श्रम पंजीकरण योजना में जिला को प्राप्त 161088 लक्ष्य में से अब तक 102266 श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है जो कि लक्ष्य का 63 प्रतिशत है।

नाहन, जागरण संवाददाता। E-Shram Registration in Sirmaur, जिला सिरमौर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ई- श्रम पंजीकरण योजना में जिला को प्राप्त 161088 लक्ष्य में से अब तक 102266 श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है, जो कि लक्ष्य का 63 प्रतिशत है।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि 15 फरवरी तक जिला में श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। कोई भी कामगार, जो घर पर, आंगनबाड़ी वर्कर, मनरेगा, आशा, मछली पालक, रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार, दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, टैक्सी चालक, आटो रिक्शा चालक, बस ट्रक चालक व परिचालक, प्लंबर, कूड़ा कचरा उठाने वाले श्रमिक, बोझ उठाने वाले श्रमिक, खेतिहर किसान और इसी तरह किसी भी अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के तहत योग्य हैं।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान करने के लिए श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के तहत देश व प्रदेश के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाना है, जिसके तहत सरकार श्रमिकों के लिए आगामी समय में बड़े स्तर पर योजनाएं बनाएगी और जो लोग श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएंगे, वह लोग आगामी समय में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
यह लाभ मिलेगा
उन्होंने बताया जो भी श्रमिक, जिन्होंने अपना ई पंजीकरण श्रम पोर्टल पर करवाया है, उन्हें श्रमिक कार्ड दिया जाएगा तथा इस कार्ड के बन जाने पर श्रमिक को दो लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलेगा। अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है, तो उसे एक लाख रुपये का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं लागू की जाएंगी वह श्रम कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
क्या बोले अधिकारी
बैठक में श्रम विभाग अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा ने बताया कि श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो, व सेविंग बैंक अकाउंट नंबर का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ न लेते हो, वह इस योजना के लिए पात्र होंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
Edited By Virender Kumar