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सहारा योजना में अब आठ नहीं, 12 बीमारियों से पीडि़त को मिलेगा लाभ, 3000 रुपये मासिक सहायता मिलेगी

Himachal Sahara Yojana हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का लाभ अब आठ नहीं 12 बीमारियों से पीडि़त को मिलेगा। चार और गंभीर बीमारियों से पीडि़तों को इसमें शामिल किया जा रहा है। 24 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 08:26 AM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 08:35 AM (IST)
सहारा योजना में अब आठ नहीं, 12  बीमारियों से पीडि़त को मिलेगा लाभ, 3000 रुपये मासिक सहायता मिलेगी
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का लाभ अब आठ नहीं 12 बीमारियों से पीडि़त को मिलेगा।

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Sahara Yojana, हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का लाभ अब आठ नहीं 12 बीमारियों से पीडि़त को मिलेगा। चार और गंभीर बीमारियों से पीडि़तों को इसमें शामिल किया जा रहा है। 24 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। इसमें ब्लाइंडनेस को भी शामिल किया जा रहा है, अन्य तीन का अभी पता नहीं चल पाया है।

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इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। योजना के लाभार्थियों को बीमार के इलाज के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2021 में इस योजना को शुरू किया था।  योजना कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस के कारण बैड रीडन, मस्कुलर डिस्ट्राफी, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया, रीनल फैलियर व स्थायी अपंगता से पीडि़तों के लिए लाभदायक है।

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16,117 को मिल रहा है लाभ

प्रदेश में 16,117 गंभीर बीमार से पीडि़त व्यक्तियों को सहारा योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। इनके बैंक खाते में सीधे तीन हजार रुपये प्रति माह जमा किए जा रहे हैं। अभी तक 64 लाख 39 हजार रुपये बैंक खातों में जमा हो चुके हैं।

आवेदन के लिए शर्तें

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य।
  • पीडि़त के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से ज्यादा न हो।
  • जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि कोई बीमार पेंशन का लाभ ले रहा है तो पात्र नहीं होगा।
  • योजना के तहत आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

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