पहाड़ में नए एक्ट के तहत जुर्माना राशि बढ़ाई तो कम हुआ हादसों का शोर, देखिए आंकड़े व जुर्माना दरें
Himachal Road Accident हिमाचल में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया जा चुका है। सख्त नियम व जुर्माना ज्यादा होने से लोग यातायात नियमों का पालन करने लग पड़े हैं। इसी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है।
शिमला, जागरण संवाददाता। Himachal Road Accident, हिमाचल प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया जा चुका है। नए एक्ट के तहत जुर्माने की राशि ज्यादा बढ़ा दी गई है। सख्त नियम व जुर्माना ज्यादा होने से लोग यातायात नियमों का पालन करने लग पड़े हैं। इसी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। हिमाचल में दिसंबर, 2020 में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था। पुलिस ने सितंबर 2020 और 2021 के बीच सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में एक तिहाई तक की कमी आई है।
सबसे ज्यादा सड़क हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने या फिर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन सुनते हुए होते हैं। इसमें चालान की राशि बढ़ाई गई हैै। पुलिस का मानना है कि ज्यादा जुर्माने की राशि व पुलिस के जागरूकता अभियान से सड़क हादसे कम हुए हैं। डीएसपी सिटी कमल वर्मा ने बताया कि सितंबर में सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए पुलिस ने लोगों का आभार जताया है।
यह हैं सड़क दुर्घटनाएं
सितंबर 2020 में शिमला में 54 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इसमें 19 लोगों की मौत हुई थी जबकि 74 घायल हुए थे। पुलिस रिकार्ड के अनुसार 2021 में 34 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें सात लोगों की मौत हुई है जबकि 49 घायल हुए हैं।
22,500 रुपये शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट ने हाल ही में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 22, 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। तीन अक्टूबर को शिमला में यह जुर्माना किया गया है।
नियमों की अवहेलना पर तय जुर्माना
- गाड़ी चालते वक्त मोबाइल सुनने पर 15 हजार जुर्माना।
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना।
- बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना।
- तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये जुर्माना।
- आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने पर भी 15 हजार रुपये जुर्माना।
- बिना पात्रता गाड़ी चलाने पर अब 500 रुपए की बजाय 10000 रुपये जुर्माना।
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 की बजाय 1000 रुपये जुर्माना।
- गलत साइड वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना।