हिमाचल में वाहनों का पंजीकरण हुआ महंगा, अब चुकानी होगी दस फीसद तक फीस; पढ़ें खबर
Vehicle Registration Himachal हिमाचल में अब वाहनों का पंजीकरण महंगा हो गया है। राज्य विधानसभा से पारित संशोधित मोटर व्हीकल एंड एक्साइज विधेयक को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल में अब वाहनों का पंजीकरण महंगा हो गया है। राज्य विधानसभा से पारित संशोधित मोटर व्हीकल एंड एक्साइज विधेयक को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है। प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चोगल ने संशोधित अधिनियम की अधिसूचना जारी कर कर दी है। अब अन्य राज्यों के लोगों को हिमाचल में गाडिय़ों का पंजीकरण करवाने पर दो फीसद अतिरिक्त फीस देनी होगी। निर्माण कार्य में प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनों का पंजीकरण अब अन्य वाहनों की तरह 15 साल के लिए होगा।
हिमाचल प्रदेश संशोधित मोटर व्हीकल एंड एक्साइज एक्ट के अनुसार 50 हजार तक के वाहन पर सात प्रतिशत पंजीकरण फीस देनी होगी। 51 हजार से दो लाख तक के वाहन पर पंजीकरण फीस आठ फीसद और दो लाख से ऊपर के वाहन पर 10 फीसद होगी। 15 लाख रुपये के वाहन पर आठ फीसद जबकि इससे अधिक कीमत के वाहन के पंजीकरण पर 10 फीसद फीस देनी होगी। पहले हिमाचल में वाहनों की पंजीकरण फीस तीन से आठ फीसद ली जा रही थी। हिमाचल को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में इसी दर से पंजीकरण फीस ली जाती है।
मंत्री ने पेश किया था विधेयक
बीते मानसून सत्र में इस संबंध में परिवहन मंत्री ने सदन में हिमाचल प्रदेश संशोधित मोटर व्हीकल एंड एक्साइज बिल पेश किया था। अब कानून बन जाने से यह हिमाचल प्रदेश संशोधित मोटर व्हीकल एंड एक्साइज एक्ट-2020 कहलाएगा।
अब यह वसूली जाएगी पंजीकरण फीस
- वाहन की कीमत, फीस
- 50 हजार, सात फीसद
- 51 हजार से दो लाख, आठ फीसद
- दो लाख से ऊपर,10 फीसद
- 15 लाख तक आठ फीसद
- इससे अधिक कीमत,10 फीसद (अभी हिमाचल में तीन से आठ फीसद पंजीकरण फीस ली जा रही थी)