हिमाचल के प्रवेशद्वारों पर स्थित बैरियरों पर पुलिस का पहरा, नई बंदिशें लागू करने के लिए सरकार ने इन्हें किया अधिकृत
Himachal Covid Restrictions हिमाचल प्रदेश में कोरोना प्रसार पर अंकुश लगाने के मद्देनजर नई बंदिशें लागू कर दी गई हैं। सोलन कांगड़ा सिरमौर व ऊना जिलों में रात्रि दस बजे से लेकर प्रात 5 बजे तक कफ्य्रू लागू होगा।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Covid Restrictions, हिमाचल प्रदेश में कोरोना प्रसार पर अंकुश लगाने के मद्देनजर नई बंदिशें लागू कर दी गई हैं। सोलन, कांगड़ा, सिरमौर व ऊना जिलों में रात्रि दस बजे से लेकर प्रात: 5 बजे तक कफ्य्रू लागू होगा। प्रदेश में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। दूसरे राज्यों में कोरोना के हॉट स्पॉट बने शहरों से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आना होगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट न होने की स्थिति में आगंतुकों को 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन होना होगा। सात दिनों के बाद होम क्वारेंटाइन में रहने वाले व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होगा। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने पर होम क्वारंटाइन से छुटकारा मिलेगा।
ऑनलाइन पंजीकरण के बगैर प्रदेश में प्रवेश नहीं मिलेगा। दूसरे राज्यों के शहरों से बसों में सफर करके आने वालों की भी पंजीकरण की जांच होगी। सीमावर्ती जिलों में प्रवेश द्वारों पर पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है। प्रदेश से बाहर जाने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने 72 घंटों में वापस लौटना है ऐसे लोगों को भी ई-पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश की सीमाओं पर भी पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था होगी।
सरकार ने कोरोना की नई बंदिशों को लागू करने के लिए सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को भी अधिकृत किया है। बाहरी राज्यों से आने वालों को पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के सदस्यों को सूचित करना होगा।